madrassa modernization मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को राज्य सरकार 40 प्रतिशत मानदेय का भुगतान करे

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मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को राज्य सरकार 40 प्रतिशत मानदेय का भुगतान करे

लखनऊ, विशेष संवाददाता

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उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने संकल्प के अनुसार 40 प्रतिशत के शेयर का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार 40 प्रतिशत मानदेय के भुगतान करने में उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग रुपया 469 करोड़ का आधुनिक शिक्षकों को भुगतान करना है।


यह जानकारी ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महासचिव वहीदुल्लाह खान सईदी ने दी है। उन्होंने बताया कि संगठन ने बराबर इस बात का प्रयास किया है कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों के बकाया मानदेय केंद्रांश और राज्यांश का भुगतान हो जाए और उत्तर प्रदेश सरकार उक्त योजना को अपने संसाधनों से चलाएं।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना मदरसा आधुनिकीकरण जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार को मानदेय भुगतान करना है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017- 18 से 2022- 23 तक भुगतान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने संकल्पों के बावजूद 2018-19 से लेकर 2021-22 तक 40 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया है। भुगतान न होने से क्षुब्ध आधुनिक शिक्षकों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने इस बाबत दायर सात रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। यह याचिकाएं महिपाल और 287 अन्य, जर्रार हुसैन व अन्य, नजीर अहमद अंसारी और 244 अन्य, बृजेश सिंह यादव एवं 404 अन्य, सुहैल अख्तर और 38 अन्य, नीतू शर्मा एवं अन्य, मोहम्मद अजमल और 99 अन्य ने दाखिल की थीं।

इस सुनवाई में अशोक खरे, हिमांशु सिंह,सुधांशु पांडे, शहाबुद्दीन, अनवर अली और शाहिद अली सिद्दीकी, शशि प्रकाश सिंह, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अबरार अहमद, विवेक कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह और चंद्र प्रकाश यादव द्वारा, आशीष कुमार (नागवंशी), अतिरिक्त सी.एस.सी. और मानवेंद्र दीक्षित आदि ने बहस की।


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