New Income Tax Act: एक अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स, निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान
New Income Tax Act:बजट 2026 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान किया है. अब एक अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स लागू होगा. इसके अमल में आने के बाद दंड की जगह टैक्स देकर छूट ले सकते हैं.
गलत रिपोर्टिंग पर छूट का प्रस्ताव है. इसमें भारत में डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों के लिए छूट देने का प्रस्ताव है.
इसके अलावा, कोर्ट सजा को जुर्माने में बदल सकती है. इनकम टैक्स फॉर्म को आसान बनाया जाएगा. लागू दर के अलावा अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दी जा सकती है छूट.
पिछले साल नवंबर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के प्रमुख रवि अग्रवाल ने कहा था कि आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 के तहत आईटीआर फॉर्म और नियमों को अधिसूचित कर देगा.
क्या है नया आईटी एक्ट (What is New Income Tax Act)
यह इनकम टैक्स एक्ट एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष से प्रभावी होगा. उन्होंने ये भी कहा था कि विभाग का उद्देश्य नए कानून के तहत अनुपालन को आसान बनाने के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को सरल रखना है. नया कानून छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा.
आयकर अधिनियम 2025 अगले वित्त वर्ष 2026-27 (एक अप्रैल 2026) से लागू होगा. नया अधिनियम कर कानूनों को सरल बनाएगा और कानून में शब्दों की अधिकता को कम करेगा. जिससे इसे समझना आसान हो जाएगा. नया कानून कोई नई कर दर लागू नहीं करता है और केवल भाषा को सरल बनाता है, जो जटिल आयकर कानूनों को समझने के लिए आवश्यक है.
नया कानून अनावश्यक प्रावधानों एवं पुरानी भाषा को हटाता है और 1961 के आयकर अधिनियम में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर देता है. नए कानून में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है, तथा स्पष्टता बढ़ाने के लिए 1961 के कानून के सघन पाठ के स्थान पर 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र शामिल किए गए हैं.
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