कर्मचारियों को 31 जुलाई तक देना होगा संपत्तियों का ब्यौरा
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शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है। इसे 31 दिसंबर 2023 तक देने की तिथि नियत की गई थी। इसके बाद समय सीमा बढ़ाकर 6 जून कर दी गई। समीक्षा के दौरान पाया गया है कि अभी भी सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है। इसलिए इसे अब 31 जुलाई तक देने की अनुमति दे दी गई है।