ITR filing 2024: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे करें फाइल, जानिए डिटेल
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आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- फॉर्म 16
- फॉर्म 16A
- फॉर्म 26AS
- कैपिटल गेन डिटेल
- टैक्स सेविंग निवेश सर्टिफिकेट
कैसे करें ऑनलाइन ITR फाइल
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अपने पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- 'ई-फाइल' मेनू पर जाएं और 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें।
- अपनी आय के आधार पर उपयुक्त ITR फ़ॉर्म चुनें (अगर आपके पास फ़ॉर्म 16 है तो ITR-1 या ITR-2)।
- एसेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 चुनें।
- फ़ॉर्म में दर्ज सभी डेटा को वेरिफाई करें और सबमिट करें।
- सबमिट करने के बाद आधार OTP या अन्य उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई करें।
- अपना रिटर्न अपलोड करें और वेरिफाई करें।
किसे ITR दाखिल करना चाहिए?
अगर चेप्टर VI-A (जैसे 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80E, 80G, 80GGA, 80TTA/80TTB, आदि) के विभिन्न सेक्सन्स के अंतर्गत कटौती से पहले कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो आपको अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त भारत के निवासी के रूप में इनकम टैक्स उद्देश्यों के लिए अगर आप भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के मालिक हैं या ऐसी किसी भी संपत्ति में आपकी रुचि है तो आपको ITR दाखिल करना होगा।