पीपीएफ में करें इनवेस्टमेंट, पैसा सुरक्षित और ब्याज भी बढ़िया, टैक्स में छूट का बेनिफिट भी
Invest in PPF, money is safe and interest is also good, benefit of tax exemption also
सरकार की गारंटी वाली इस स्कीम में इनवेस्ट करें और जिंदगी भर टेंशन फ्री रहें। पीपीएफ इनवेस्टमेंट ऐसी ही स्कीम है जिसमें बैंक इंटरेस्ट भी बढ़िया है। इसके साथ ही टैक्स में छूट मिलती है।
पीपीएफ अकाउंट सरकार की सबसे भरोसेमंद स्कीम है। इसमें हर साल 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से अधिक जमा धन पर ब्याज नहीं मिलता है। राशि एक साथ या किश्त में सुविधानुसार जमा कर सकते हैं।
PPF INVESTMENT |
बैंक में पीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलता है। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलता है। इनवेस्टमेंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। हर साल मार्च में इसका पेमेंट होता है। हर तीन महीने पर इंटरेस्ट रेट की समीक्षा होती है।
पीपीएफ इनवेस्टमेंट में सरकार की ओर से 80 सी के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। पीपीएफ में डेढ़ लाख रुपये तक के इनवेस्टमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
पीपीएफ में अधिकतम 15 साल तक के लिए इनवेस्टमेंट किया जाता है। यदि इसे बढ़ाना चाहते हैं तो 5-5 साल के लिए बढ़ाते रहिए। पीपीएफ एक्टेंड करने के लिए इसके मेच्योर होने से एक साल पहले अप्लाई करना होता है।
आमतौर पर मेच्योरिटी पूरी होने यानी 15 साल पर ही ब्याज के साथ धनराशि मिलती है लेकिन बीच में यदि कोई आवश्यकता पड़ जाए तो भी उपभोक्ता 50 फीसदी राशि को निकाल सकता है, लेकिन ये तब हो सकता है जब खाता खोले 6 साल पूरे हो गए हों।
पीपीएफ खाते में यदि आप पैसे डालते हैं तो महीने की 5 तारीख तक पैसे जमा कर दें। यदि इस तारीख के बाद पैसे डालेंगे तो ब्याज अगले माह से लगेगा।
पीपीएफ अकाउंट सरकारी बैंकों, निजी बैंकों, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। नाबालिग बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन उसका अभिभावक होना जरूरी है।