ITR Verification: सिर्फ रिटर्न फाइल करना काफी नहीं, 30 दिन के भीतर ऐसे करें वेरिफाई, वरना रिटर्न हो जाएगा इनवैलिड

ITR Verification: सिर्फ रिटर्न फाइल करना काफी नहीं, 30 दिन के भीतर ऐसे करें वेरिफाई, वरना रिटर्न हो जाएगा इनवैलिड

ITR Verification: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना टैक्स प्रक्रिया का सिर्फ पहला चरण है. रिटर्न जमा करने के बाद उसे वेरिफाई करना भी अनिवार्य होता है. जब तक टैक्सपेयर अपनी ITR वेरिफाई नहीं करता, तब तक आयकर विभाग उस पर आगे की कार्रवाई शुरू नहीं करता.

नियमों के मुताबिक, ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है. अगर तय समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो आपकी ITR इनवैलिड मानी जा सकती है. ऐसे में समय पर वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है. ई-वेरिफिकेशन इस प्रक्रिया का सबसे आसान और तेज तरीका है. इसमें किसी भी दस्तावेज को डाक से भेजने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरा काम ऑनलाइन हो जाता है.


ITR वेरिफाई करना क्यों जरूरी है?

ITR फाइल करने के बाद आयकर विभाग को आपकी रिटर्न प्राप्त तो हो जाती है. लेकिन, उसकी प्रोसेसिंग तभी शुरू होती है जब आप उसे सफलतापूर्वक वेरिफाई कर देते हैं. ध्यान दें कि 1 अगस्त 2022 या उसके बाद दाखिल की गई ITR के लिए वेरिफिकेशन की समय सीमा 30 दिन है. इससे पहले यह सीमा 120 दिन हुआ करती थी.

ITR ई-वेरिफाई करने के 5 आसान तरीके

आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन ITR वेरिफाई करने के कई विकल्प देता है.

1. आधार OTP के जरिए

अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो उस पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड (OTP) की मदद से आप अपनी ITR वेरिफाई कर सकते हैं.

2. प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से EVC

यदि आपका बैंक अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से प्री-वैलिडेटेड है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) जनरेट करके ITR वेरिफाई कर सकते हैं.

3. प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट से EVC

जिन टैक्सपेयर्स का डीमैट अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड है, वे भी EVC जनरेट कर अपनी ITR का वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

4. नेट बैंकिंग के जरिए

अधिकृत बैंकों के ग्राहक अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करके बिना अलग से OTP या EVC जनरेट किए सीधे ITR वेरिफाई कर सकते हैं.

5. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)

रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) रखने वाले टैक्सपेयर्स, खासकर कुछ व्यवसाय और प्रोफेशनल्स, DSC के जरिए अपनी ITR का इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

कैसे पता चलेगा कि आपकी ITR वेरिफाई हो गई?

ई-वेरिफिकेशन सफल होने के बाद:

  • स्क्रीन पर सफलता का संदेश और Transaction ID दिखाई देगा

  • आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर कन्फर्मेशन ईमेल भेजा जाएगा

क्या ITR ऑफलाइन भी वेरिफाई की जा सकती है?

हां। जो टैक्सपेयर्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, वे ऑफलाइन तरीका भी अपना सकते हैं.

इसके लिए उन्हें:

  • ITR-V की रसीद (Acknowledgement) प्रिंट करनी होगी

  • उस पर हस्ताक्षर करने होंगे

  • ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर इसे सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलुरु भेजना होगा.

हालांकि, ई-वेरिफिकेशन को अधिक सुविधाजनक माना जाता है क्योंकि इसमें डाक की देरी या दस्तावेज खोने का जोखिम नहीं रहता.

समय पर ITR ई-वेरिफाई करने के फायदे

  • आपकी ITR वैध (Valid) मानी जाती है

  • आयकर विभाग आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू कर देता है

  • यदि रिफंड बनता है, तो उसके जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाती है

  • ITR-V की हार्ड कॉपी CPC, बेंगलुरु भेजने की जरूरत नहीं पड़ती

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