UP Aided Teachers Arrear: अब DIOS करेंगे ₹2 लाख तक भुगतान मंजूर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। एरियर भुगतान की प्रक्रिया को अब सरल और विकेंद्रीकृत कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को अब अपने बकाया भुगतान के लिए निदेशालय या शासन स्तर पर भटकना नहीं पड़ेगा। जिला स्तर पर ही जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ₹2 लाख तक का एरियर स्वीकृत कर सकेंगे।
भुगतान के लिए नई वित्तीय शक्तियाँ
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों की वित्तीय शक्तियाँ इस प्रकार तय की गई हैं:
| अधिकारी का पद | एरियर स्वीकृति की सीमा |
|---|---|
| जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) | ₹2 लाख तक |
| संयुक्त शिक्षा निदेशक (JD) | ₹4 लाख तक |
| अपर शिक्षा निदेशक (AD) | ₹8 लाख तक |
| माध्यमिक शिक्षा निदेशक | ₹8 लाख से अधिक |
इस व्यवस्था से एरियर से जुड़ी फाइलों का निस्तारण अब स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा।
71 हजार से अधिक कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 61,000 शिक्षक और 10,800 शिक्षणेत्तर कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे।
अब निम्न मदों के एरियर के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा:
- महंगाई भत्ता (DA)
- चयन वेतनमान (Selection Grade)
- एसीपी (ACP)
- उपार्जित अवकाश का नकदीकरण (Leave Encashment)
कोर्ट-कचहरी और फाइलों के झंझट से राहत
पहले छोटी राशि के अनुमोदन के लिए भी फाइलें जिला, निदेशालय और शासन के बीच घूमती रहती थीं। इससे भुगतान में देरी होती थी और शिक्षक मजबूर होकर कोर्ट जाते थे।
नई व्यवस्था से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, मुकदमों में कमी आएगी और शिक्षकों को बेवजह की दौड़धूप से राहत मिलेगी।
शिक्षक संगठनों ने किया फैसले का स्वागत
माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों डॉ. आरपी मिश्रा और संजय द्विवेदी ने इस निर्णय को शिक्षकों के हित में बताया है। उनका कहना है कि इससे मानसिक तनाव कम होगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।

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