Income Tax: पत्नी को रेंट देकर भी ले सकते हैं टैक्स छूट का लाभ, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा
House Rent Allowance: टैक्स भरने वालों के मन में कई तरह की दुविधाएं चलती रहती हैं. सरकार टैक्स के प्रावधानों में तरह-तरह के बदलाव करती रहती है. आपको घर के किराए (HRA) में दिए गए पैसों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.
अंतरिम बजट में टैक्स लिमिट बढ़ने की उम्मीद
अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद लगाई जा रही है कि वह टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाकर जनता को कुछ राहत देंगी. ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ा सकता है. टैक्स देने वालों में एचआरए (House Rent Allowance) एक प्रमुख चीज है. आप इसका क्लेम कर सकते हैं भले ही घर किसी के भी नाम हो. यदि आपकी पत्नी के नाम भी वह घर है तो भी एचआरए क्लेम करके टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. आप पत्नी को किराया चुका सकते हैं.
नए टैक्स ढांचे में नहीं लिया जा सकता लाभ
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नए टैक्स ढांचे (New Tax Regime) में एचआरए छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता. यदि आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो पुराने टैक्स ढांचे (Old Tax Regime) को ही चुनना होगा. आइए समझ लेते हैं कि कैसे एचआरए के तहत मिलने वाली छूट का लाभ लिया जाए. इसके लिए आपको छह प्रावधानों को दिमाग में रखना होगा.
इस तरह से मिलेगा फायदा
- सबसे पहले तो यदि आप पत्नी को किराया देते हैं तो एचआरए के तहत उसका लाभ ले सकते हैं.
- हाल ही में अमन कुमार जैन के केस में इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल (ITAT) ने कहा था कि पत्नी को किराया चुकाया जा सकता है. साथ ही उस पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है.
- इसके लिए पति और पत्नी के बीच रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए. साथ ही पत्नी को हाउस रेंट की रसीदें पति को देनी पड़ेंगी.
- पत्नी को किराए से मिलने वाले पैसों को अपनी आय में दिखाना पड़ेगा. साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होगा. भले ही उसकी आय इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो.
- घर का मालिकाना हक पूरी तरह से पत्नी के पास ही होना चाहिए. पति इसके मालिकाना हक में हिस्सेदार भी नहीं हो सकता.
- टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए टैक्सदाता को फॉर्म 12बीबी के साथ रेंट एग्रीमेंट और रसीदें दिखानी पड़ेंगी.
- इन रसीदों में किरायेदार का नाम, मकान मालिक का नाम, किराए की राशि, मकान मालिक के हस्ताक्षर और पैन कार्ड होना आवश्यक है.