69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े ब्रिज कोर्स प्रकरण पर शासन का स्पष्टीकरण 69000 teachers Vacancy

69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े ब्रिज कोर्स प्रकरण पर शासन का स्पष्टीकरण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती से संबंधित ब्रिज कोर्स प्रकरण में एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। यह पत्र 29 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है, जिसमें अपील संख्या एस–08/ए/1011/2024 के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने से जुड़ा स्पष्टीकरण दिया गया है।

जारी पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता श्री शुभम मौर्य द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सूचना बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस कारण संबंधित सूचना को अनुभाग–4 से अनुभाग–5 को अंतरित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

शासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीटीसी/डीएलएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए आयोजित ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा संचालित की जाती है। ब्रिज कोर्स से संबंधित सूची एवं अन्य व्यवस्थाएं बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा तैयार की जाती हैं, जबकि संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 के पास है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ब्रिज कोर्स से संबंधित शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 द्वारा निर्गत किया गया था। चूंकि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उसी अनुभाग से संबंधित है, इसलिए सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी वहीं निर्धारित की गई है।

शासन ने निर्देश दिए हैं कि अपीलकर्ता को 15 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से संबंधित अनुभाग से सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र की प्रतिलिपि भी भेजी गई है।




















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