बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले 2593 अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाएं भरने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व याचिकाएं दाखिल की थी।
इस क्रम में 30 अक्तूबर को 2048 याचिकाकर्ताओं की सूची जारी की गई थी। साथ ही उन अभ्यर्थियों से साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे गए थे जिन्होंने याचिकाएं तो की थी लेकिन उनका नाम सूची में सम्मिलित नहीं था। इसके बाद अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के आधार पर 545 और नाम जोड़े गए थे। आवेदन के बाद राज्य स्तर का गुणांक (मेरिट) जारी करते हुए जिलों में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष अभ्यर्थियों को जिला आवंटन होगा और नियुक्ति पत्र जारी करते हुए 30 दिसंबर तक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। अभिलेखों का सत्यापन 31 जनवरी 2026 तक पूरा होगा।
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