यूपीएस वालों को मिलेगी एक बार एनपीएस चुनने की सुविधा
नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के कर्मचारियों को एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का विकल्प चुनने की सुविधा देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने एनपीएस के विकल्प के रूप में यूपीएस लांच की है, जो एक अप्रैल 2025 से लागू हो गई है।
यूपीएस में कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान की गारंटी मिलती है। 20 जुलाई तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। योजना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है। यह सुविधा यूपीएस के लाभार्थियों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में मान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले तक उपयोग की जा सकेगी।
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