बिना मान्यता वाले स्कूलों पर होगी सख्ती, लापरवाही करने वाले बीएसए-बीईओ होंगे जिम्मेदारी
No affiliated private school
लखनऊ। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (पेयरिंग) की चल रही प्रक्रिया के बीच बेसिक शिक्षा विभाग बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों पर भी सख्ती करेगा। विभाग की ओर से इसके लिए सभी बीएसए व बीईओ को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही लापरवाही करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व बीएसए को निर्देश दिया है कि वे संबंधित जिलों में चल रहे बिना मान्यता वाले सभी विद्यालयों की जांच कर व कार्यवाही करके 15 अगस्त तक सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। अगर जिले में कोई बिना मान्यता का विद्यालय चलता हुआ मिलेगा तो इसके लिए बीएसए व बीईओ ही जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने बताया कि एक जुलाई को जारी निर्देश के बाद भी अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, रायबरेली, अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, कौशांबी, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, पीलीभीत, उन्नाव, बिजनौर, संतकबीरनगर, झांसी, लखीमपुर खीरी, औरैया, मैनपुरी व फतेहपुर को छोड़कर अन्य जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। यह बड़ी लापरवाही है।
बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में
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