हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के तबादलों पर लगाई रोक
High Court imposed ban on transfer of teachers in council schools
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय
विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। न्यायमूर्ति एस सिंह व न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।
याची अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने दलील दी कि बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र अध्यापक अनुपात के अनुसार शिक्षकों के जिले के भीतर ही समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार विद्यालयों में छात्र- अध्यापक अनुपात तय किया जाएगा। इसके बाद यह तय होगा कि किस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या छात्रों के अनुपात में कम है और कहां अधिक है। इसके बाद समायोजित किए जाने वाले शिक्षकों की
पहचान की जाएगी।
यह जिले में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय होगा। याची अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा सचिव के
31 जुलाई 2024 के पत्र का हवाला देकर कर कहा कि सारी प्रक्रिया छह सप्ताह में पूरी करने का निर्णय लिया गया है। इससे पता चलता है कि यह कार्य बहुत कम समय में जल्दबाजी में कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया सारी कार्यवाही बहुत जल्दबाजी में की गई लगती है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई तक स्थानांतरण पर रोक लगा दी है