प्रमोशन के लिए विभागों को 30 सितंबर तक करना होगा अधिकारियों का चयन Pramotion Order

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प्रमोशन के लिए विभागों को 30 सितंबर तक करना होगा अधिकारियों का चयन

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक हर हाल में प्रमोशन के लिए अधिकारियों का चयन कर लिया जाए। कहा कि समय से प्रमोशन प्रक्रिया पूरी न होने से कामकाज पर असर पड़ता है। उन्होंने समय से कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

एक जुलाई से चयन वर्ष 2024-25 शुरू हो रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने कहा कि चयन की कार्यवाही समय से पूरी न होने पर बेवजह की देरी होती है। इस कारण शासकीय कार्यों और कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में प्रमोशन से भरे जाने वाले खाली पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि विभागाध्यक्ष व इससे ठीक एक पंक्ति के नीचे के ऐसे पद, जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक

कहा- समय से प्रमोशन की

प्रक्रिया पूरी न होने से

कामकाज पर पड़ता है असर

विभाग को भेजा जाना है, उसके लिए चयन का प्रस्ताव 31 जुलाई तक हर हाल में कार्मिक विभाग को भेज दिया जाए। देर से प्रस्ताव भेजने वाले विभागों के प्रमुखों को स्पष्टीकरण देना होगा।

वहीं, ऐसे पद, जिनके लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर चयन किया जाना है, या विभागाध्यक्षों के स्तर से चयन किया जाना हो, उनकी कार्यवाही 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। अगर पिछले वर्षों में प्रमोशन के लिए चयन न हुआ हो और विभाग में खाली पद हों तो ऐसे मामलों का

विवरण जून के दूसरे हफ्ते में कार्मिक विभाग को भेजना होगा। इसी तरह शासन व विभागाध्यक्ष स्तर पर भी एक जुलाई को खाली होने वाले पदों के लिए जून के
दूसरे हफ्ते में कार्मिक विभाग को विवरण भेजना होगा। लोक सेवा आयोग के जरिये होने वाली

पदोन्नति की कार्यवाही के लिए समय से प्रयागराज स्थित आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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