Income Tax Department जानिए कैसे कर सकते जानि हैं टैक्स रिजीम को स्विच

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जानिए कैसे कर सकते जानि हैं टैक्स रिजीम को स्विच

हर साल 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल

ईयर शुरू हो जाता है. सैलरीड क्लास के सभी लोगों को बीते हुए साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम का हिसाब देते हुए या तो उनका बकाया चुकाया जाता है, या फिर ज्यादा कट चुका टैक्स वापस मांगा जाता है. दो साल पहले तक केवल एक ही टैक्स रिजीम हुआ करता था, मगर अब दो तरह के टैक्स रिजीम हैं. एक है- नया टैक्स रिजीम, दूसरा- ओल्ड टैक्स रिजीम. सैलरी पाने वाले लोगों को हर वर्ष इनमें से एक को चुनना होता है. इसी चुनाव के हिसाब से नियोक्ता कर्मचारी का टैक्स काटता है. कुछ लोग नया टैक्स रिजीम चुनते हैं, तो कुछ लोग पुराना. लेकिन दिक्कत तब आती है, जब किसी ने गलती से दूसरा ऑप्शन चुन लिया हो. जैसे कि पुराना चुनना था, लेकिन चुन लिया नया. कई लोगों के साथ यह गड़बड़ी हो जाती है. आइए आज जाने कैसे इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं सॉल्व.


सैलरीड क्लास को हर साल रिजीम स्विच करने का मौका

• इनकम टैक्स भरने वालों में दो तरह के लोग होते हैं. एक बिजनेस क्लास और दूसरे सैलरीड क्लास. इन दोनों के लिए ही टैक्स रिजीम चुनने के ऑप्शन भी अलग-अलग होते हैं.

• बिजनेस से आय कमाने वाले लोगों को टैक्स रिजीम बदलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है. एक साल में नहीं, बल्कि लाइफटाइम में वो केवल एक ही बार दोनों टैक्स रिजीम के बीच स्विच कर सकते हैं.

क्या तुरंत बदल सकते हैं रिजीम ?

इस नए वित्त वर्ष में यदि आप 1 पुराने की जगह नया टैक्स रिजीम चुन बैठे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. जब आप इस असेसमेंट ईयर का रिटर्न भर रहे होंगे, तब आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुन पाएंगे.

रही बात तुरंत टैक्स रिजीम 2 बदलने की तो इस बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत कुछ आपकी कंपनी पर निर्भर करता है. कंपनी की पॉलिसी अगर ऐसी है कि आप तुरंत बदल सकते हैं तो बदल पाएंगे. यदि कंपनी की पॉलिसी इसे सपोर्ट नहीं करती तो नहीं.


अगर आपको तुरंत ही इसे बदलवाना है तो आप अपने एचआर से बात करके इसकी प्रोसेस जान सकते हैं. हो सकता है कि आपको आधिकारिक तौर पर ईमेल करके अपने और एचआर मैनेजर के अपुवल के बाद तुरंत ही रिजीम बदलने का अवसर भी मिल जाए.

डिफॉल्ट है नया टैक्स रिजीम

2023 के बजट में नई टैक्स प्रणाली को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया है. अगर आप नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू में कोई भी ऑप्शन नहीं चुनते है तो आपका टीडीएस नए रिजीम के हिसाब से ही कटेगा. इस बात को नोट कर लीजिए और उसे चुनते टाइम ध्यान रखें कि आपको कौन-सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है.

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