माध्यमिक विद्यालय भर्ती: मृतक आश्रित नियुक्ति में पेच, बदलेगा नियम
Secondary school recruitment: problem in appointment of dependents of deceased, rules will change
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सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित कोटे के तहत कला विषय के सहायक अध्यापक की नियुक्ति को लेकर पेच फंस गया है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार प्राविधिक कला के साथ यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है।
ऐसे में यदि कोई आश्रित सीबीएसई या अन्य बोर्ड से 12वीं पास हो एवं इंटर एकल विषय ड्राइंग टेक्निकल हो तो उसके समायोजन में अड़चन है।
इस पर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव को छह मार्च को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यूपी बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ल से नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मांग लिया है।
बेसिक में नियुक्ति में देरी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों-कर्मचारियों के मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया तो ऑनलाइन हो चुकी है लेकिन अफसरों की लापरवाही के कारण मामलों के निस्तारण में देरी हो रही है। पिछले दिनों समीक्षा में 109 प्रकरण लंबित मिलने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने 12 मार्च को सभी बीएसए को पत्र लिखकर चेताया है।
ऑनलाइन होगी नियुक्ति :
प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 11 मार्च को पत्र लिखा है कि मृतक आश्रित की नियुक्ति संबंधी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के लिए मानव संपदा पोर्टल पर कार्य एनआईसी के स्तर से किया जा रहा है। तब तक नियुक्ति संबंधी कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक ऑफलाइन करना सुनिश्चित करें।