मंडी परिषद की भर्ती की OMR शीट और ट्रेजरी कॉपी पेश करने का निर्देश, इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार व आयोग को दिया इतना समय Mandi Parisad Vacancy
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विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में 283 पदों की भर्ती मामले में विपक्षी को मूल ओएमआर शीट व ट्रेजरी कापी पेश करने का निर्देश दिया है।
साथ ही याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने कुमारी वंदना की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। इनका कहना है कि याची अनुसूचित जाति की है। उसने परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में सफल घोषित की गई।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 44 अभ्यर्थियो को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया। परंतु याची सहित 14 अभ्यर्थियो को नहीं बुलाया गया। साथ ही प्रतिबंधित करने की नोटिस दी है। उसकी वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने दो हफ्ते में राज्य सरकार व आयोग से जवाब भी मांगा है।