Scholarship scheme राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाताधारक छात्रों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति

Imran Khan
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राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाताधारक छात्रों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति
- समाज कल्याण अधिकारी ने सभी महाविद्यालयों, इन्टरमीडिएट व हाईस्कूल कालेजों के प्रधानाचार्यों को जारी किया शासनादेश

फतेहपुर, 08 जून (हि.स.)। जिले में गुरुवार को समस्त महाविद्यालयों, इण्टर एवं हाईस्कूल कालेजों के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति बैंक खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोलवाने जाने का निर्देश जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है।

बैंक खाते न खुलवाये जाने पर छात्रवृत्ति न भेजे जाने की भी बात कही गयी है जिसके लिए कालेज के प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शासनादेश के अनुसार जनपद के समस्त महाविद्यालयों, इण्टर कालेजों एवं हाईस्कूल कालेजों के प्रधानाचार्य व प्राचार्य अपने संस्थान के छात्रों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंको में खोलवायें। पेमेन्ट बैंक जैसे फिनो पेमेन्ट बैंक, एयरटेल पेमेन्ट बैंक तथा पेटीएम बैंक में खाते न खोलवायें और उक्त बैंकों में छात्रों के आधार नम्बर लिंक न करायें। यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो फिर वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति छात्रों के खातों में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

उन्होंने बताया कि आय प्रमाण पत्र एक पाठ्यक्रम में एक ही बार लगेगा चाहे पाठ्यक्रम तीन या चार साल का ही क्यों न हो, परन्तु आय प्रमाण पत्र की वैधता प्रथम वर्ष के जुलाई माह की प्रथम तिथि की होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र पिता के नाम का ही मान्य होगा यदि पिता, पिता की मृत्यु की स्थिति में माता दोनों की मृत्यु की स्थिति में अभिभावक व विवाहित पुत्री की स्थिति में पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। छात्र के नाम का आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/देवेन्द्र/मोहित


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