होली के स्थानीय अवकाश में बदलाव, 3 मार्च की छुट्टी निरस्त; अब 10 नवंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश

होली के स्थानीय अवकाश में बदलाव, 3 मार्च की छुट्टी निरस्त; अब 10 नवंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश

चंदौली में होली के स्थानीय अवकाश में बदलाव, 3 मार्च की छुट्टी निरस्त; अब 10 नवंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश

Chandauli Holiday News 2026: उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में वर्ष 2026 के अवकाश कैलेंडर में संशोधन किया गया है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार होली के अवसर पर 3 मार्च 2026 को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब 10 नवंबर 2026 (मंगलवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी कार्यालय से 27 फरवरी 2026 को जारी आदेश में बताया गया है कि शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति के तहत वर्ष 2026 में 2 मार्च को होलिका दहन तथा 4 मार्च को होली का राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इसी क्रम में चंदौली जनपद की वर्ष 2026 की अवकाश तालिका में पूर्व घोषित 3 मार्च के होली स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए 10 नवंबर 2026 (मंगलवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
आदेश की प्रमुख बातें:
* 02 मार्च 2026: होलिका दहन का अवकाश।
* 03 मार्च 2026: निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश।
* 04 मार्च 2026: होली का राजपत्रित अवकाश।
* 10 नवंबर 2026: चंदौली में नया स्थानीय अवकाश।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। साथ ही जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नोट: यह आदेश केवल जनपद चंदौली के स्थानीय अवकाश में बदलाव से संबंधित है।

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