अब तक विभाग प्रमुख के पास पांच लाख रुपये तक के इलाज की स्वीकृति देने का अधिकार था। लगभग दस साल बाद स्वास्थ्य विभाग ने राशि को दोगुना किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 नवंबर 2016 को विभाग प्रमुखों को दो से पांच लाख रुपये तक की स्वीकृति
का अधिकार दिया था। जिसे अब दस लाख किया गया है। नए आदेश के अनुसार इलाज में 10 लाख से अधिक व्यय होने पर केंद्र सरकार की ओर से नामित अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की अनु सचिव
हेमलता सिंह ने सभी विभागों को यह आदेश भेजा है।
आल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने बताया कि कर्मचारियों को बेहतर इलाज के लिए अक्सर सीजीएचएस के पैनल के वेलनेस सेंटर बड़े अस्पतालों में रेफर करते हैं। बड़े अस्पतालों में इलाज पर पांच लाख तक की अदायगी विभाग प्रमुख के स्तर से होती थी। अब विभाग प्रमुख 10 लाख तक के इलाज की स्वीकृति देंगे। नया आदेश सिर्फ कर्मचारियों के लिए है।

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