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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 20 साल बाद VRS लेने वालों को अब इस तरह मिलेगी पेंशन, जानें नया नियम NPS SCHEME

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 20 साल बाद VRS लेने वालों को अब इस तरह मिलेगी पेंशन, जानें नया नियम

केंद्रिय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केन्द्र सरकार ने मंगलवार को कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के संबंध में एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया है।


इसमें कहा गया है कि अब 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर अनुपातिक आधार पर सुनिश्चित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यह केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2025 के तहत अधिसूचित किया गया है। जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) चुनते हैं उन्हें आनुपातिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

मंगलवार को मंत्रालय ने दी ये जानकारी

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने NPS के तहत UPS को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में UPS के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को 2 सितंबर 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ UPS उपभोक्ताओं को 20 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्रदान करते हैं।

VRS लेने वालों को इस तरह मिलेगा पेंशन का लाभ

  • पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के मुताबिक, UPS के अंतर्गत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान केवल 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर ही उपलब्ध होता है। हालांकि 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) चुनने पर अभिदाता को आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान देय होगा।
  • इसका अर्थ अर्हक सेवा के वर्ष को सुनिश्चित भुगतान के 25 से भाग देने पर प्राप्त राशि है। भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा।
  • अन्य लाभ, जैसे व्यक्तिगत निधि का 60% अंतिम आहरण और प्रत्येक छमाही सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां भाग एकमुश्त लाभ, सेवानिवृत्ति उपदान, अवकाश नकदीकरण, CGEGIS लाभ आदि सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किए जा सकते हैं।
  • इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) लेने के बाद, लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले अभिदाता की मृत्यु होने पर कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को अभिदाता की मृत्यु की तिथि से पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा।

UPS से NPS में वापस आने का मिलेगा एक मौका

  • इससे पहले 15 सितंबर को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सदस्यों के लिए यूपीएस से एनपीएस में एक बार स्विच विकल्प का प्रावधान किया गया है। इसके तहत UPS के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक ही बार NPS में स्विच कर सकते हैं। स्विच सुविधा विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या VRS से तीन महीने पहले किया जा सकता है।
  • दंड स्वरूप हटाए गए, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प न चुनने वाले कर्मचारी UPS के अंतर्गत बने रहेंगे। NPS चुनने पर सदस्यों को NPS लाभ और 4 प्रतिशत अंशदान राशि मिलेगी। यह स्विच विकल्प सदस्यों को UPS चुनने की सुविधा तथा सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प भी प्रदान करेगा।

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