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20 वर्ष की सेवा के बाद वीआरएस पर कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के हकदार, कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा Pension News

20 वर्ष की सेवा के बाद वीआरएस पर कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के हकदार, कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया


नई दिल्ली।  कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प चुनते हैं तो वे हाल ही में अधिसूचित नियमों के तहत "आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान" के हकदार हैं।

इस संशोधन का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यह केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, खासकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। उन्होंने कहा, "इससे उन सभी कर्मचारियों को मदद मिलेगी जो 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद विभाग में सेवा देने में असमर्थ हैं।"

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दो सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ यूपीएस अंशदाताओं को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवा से वीआरएस का विकल्प प्रदान करते हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 वर्ष की पात्र सेवा पूरी होने पर ही उपलब्ध होता है। हालांकि, 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) चुनने पर अंशदाता को आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान देय होगा। यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा। 

बयान में कहा गया है, "अन्य लाभ जैसे व्यक्तिगत निधि के 60 प्रतिशत की अंतिम निकासी और प्रत्येक छमाही सेवा के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां हिस्सा एकमुश्त लाभ, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, सीजीईजीआइएस (केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना) लाभसेवानिवृत्ति पर प्राप्त किए जा सकते हैं।" इसके अलावा, वीआरएस लेने के बाद लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को अंशदाता की मृत्यु की तारीख से पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा।


सुनिश्चित भुगतान

सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की पात्र सेवा के बाद देय होता है। यदि सेवा अवधि कम हो तो आनुपातिक भुगतान अनुमेय होगा।



बीस वर्ष की सेवा देने वाले कर्मी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के हकदार, एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ

कठिन हालात में काम करने वाले कर्मियों के लिए बेहद उपयोगी कदम


नई दिल्ली। 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान के हकदार होंगे। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में अधिसूचित नियमों के तहत यह प्रावधान रखा गया है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दो सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया। यह नियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से संबंधित है। 

इसके तहत यूपीएस चुनने वालों को 20 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने का अधिकार है। एकीकृत पेंशन योजना के तहत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही उपलब्ध होता है। हालांकि, 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस विकल्प चुनने पर, अंशदाता को आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से ही मिलेगा।


इस संशोधन का स्वागत करते हुए, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा, यह सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, खासकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। इससे उन सभी कर्मचारियों को मदद मिलेगी जो 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद विभाग में सेवा देने में असमर्थ होते हैं।

मृत्यु होने पर विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक भुगतान... वीआरएस लेने के बाद लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले कर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा।



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