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ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल-सी कोर्स जरूरी, कैबिनेट ने सेवा नियमावली 2025 को दी मंजूरी, पुरानी नियमावली समाप्त GRAM VIKAS ADHIKARI QUALIFICATION

ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल-सी कोर्स जरूरी, कैबिनेट ने सेवा नियमावली 2025 को दी मंजूरी, पुरानी नियमावली समाप्त

GRAM VIKAS ADHIKARI QUALIFICATION


ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल-सी कोर्स जरूरी, कैबिनेट ने सेवा नियमावली 2025 को दी मंजूरी, पुरानी नियमावली समाप्त

समाज कल्याण विभाग की ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन

लखनऊ। ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ कंप्यूटर का ट्रिपल-सी कोर्स का प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। कैबिनेट ने ग्राम्य विकास विभाग की ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है।

GRAM VIKAS ADHIKARI QUALIFICATION
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साथ ही, वर्ष 1980 में बनी पुरानी नियमावली को समाप्त कर दिया है। इसी तरह समाज कल्याण विभाग में भी ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए ट्रिपल सी का कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है।

बता दें कि ग्राम विकास विभाग की पुरानी नियमावली में शैक्षिक अर्हता विज्ञान या कृषि के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना निर्धारित की गई थी। कैबिनेट द्वारा मंजूर नई सेवा नियमावली में पदधारकों द्वारा विभाग के कार्यों को गुणवत्ता के साथ संपादित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर संचालन में नीलेट द्वारा जारी ट्रिपल सी प्रमाण पत्र होने की व्यवस्था की गई है।

नई नियमावली के मुताबिक उप्र ग्राम विकास अधिकारी सेवा एक राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा होगी। उसका एक जिले से दूसरे जिले में तबादला भी किया जा सकेगा। इस नियमावली को मंजूरी मिलने से ग्राम विकास अधिकारी के कुल 8297 पदों में से वर्तमान में रिक्त 2578 पदों पर भर्ती की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सकेगी।

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