ITR Filing : इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने का यह है सबसे आसान तरीका

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ITR Filing : इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने का यह है सबसे आसान तरीका
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल(ITR Filing 2024) करने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है. बहुत से आयकरदाताओं ने आईटीआर भर भी दी है. जिन लोगों का ज्‍यादा टैक्‍स कटा हुआ है, उन्‍हें अब अब आईटीआर रिफंड (ITR Refund) का इंतजार है.

आयकरदाता इनकम टैक्‍स रिटर्न रिफंड का स्‍टेटस कई तरीकों से चेक कर सकता है. टैक्सपेयर्स यह काम आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल और एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट के माध्‍यम से कर सकते हैं. ई-फाइलिंग पोर्टल पर अकनॉवलेजमेंट नंबर और पैन नंबर की सहायता से स्‍टेटस चेक किया जा सकता है.

पैन नंबर से ऐसे चेक करें स्‍टेटस

  • www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • अपने पैन कार्ड की डिटेल डालकर लॉग इन करें.
  • इसके बाद ई-फाइल ऑप्‍शन पर क्लिक करें.
  • इनकम टैक्‍स को सेलेक्‍ट कर व्‍यू फाइल्‍ड रिटर्न पर क्लिक करें.
  • यहां आपको अपने आईटीआर का स्‍टेटस दिखाई देखा.
  • -अब व्‍यू डिटेल्‍स पर क्लिक कर आप अपने आईटीआर के रिफंड स्‍टेटस को देख सकते हैं.

एक्नॉलेजमेंट नंबर से रिफंड स्‍टेटस चेक करने का यह है तरीका

  • इनकम टैक्‍स ई-फाइलिंग पोर्टल के लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं
  • यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करें.
  • अब 'माई अकाउंट' पर जाएं और 'रिफंड/डिमांड स्‍टेटस' पर क्लिक करें.
  • अब ड्रॉप डाउन मेन्‍यू पर जाएं और 'इनकम टैक्‍स रिटर्न' को सेलेक्‍ट कर 'सब्मिट' पर क्लिक करें.
  • अब अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें.
  • आपके रिफंड का स्‍टेटस आपके सामने आ जाएगा.

NSDL की वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस चेक करने का प्रोसेस

  • https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
  • अब PAN, आकलन वर्ष और कैप्चा डालकर 'प्रोसीड' पर क्लिक करें.
  • जिस असेसमेंट ईयर के लिए रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसे सेलेक्‍ट करें.
  • कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें.
  • स्‍क्रीन पर आपके आईटीआर रिफंड का स्‍टेटस आ जाएगा.

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