साथ ही इसे वेतन बिल के साथ प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। इससे अब यहां भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर सख्ती की जाएगी।
राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में 2022 में व उससे पूर्व भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने का आदेश हुआ था। इसके परिणामस्वरूप काफी जीआईसी, जीजीआईसी में यह व्यवस्था लागू भी हुई है। किंतु ग्रामीण क्षेत्र के काफी राजकीय व एडेड माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी 2389 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में इसे प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी डीआईओएस को पत्र भेजकर कहा है कि पूर्व में इसे लेकर निर्देश दिए गए थे। सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य की जाती है। इस पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रधानाध्यापक अनिवार्य रूप से शिक्षकों-कर्मचारियों के हर महीने के वेतन बिल के साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी भेजेंगे। उसी के आधार पर वेतन बिल पास करने की कार्यवाही की जाएगी।
वहीं राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पांडेय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि पहले सभी विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य की भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाई जाए। क्योंकि अधिकारी कार्यालय में मिलते नहीं हैं, उनके कनिष्ठ और पटल सहायक भी। ऐसे में अगर पहले यहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर सख्ती नहीं की गई तो राजकीय विद्यालय के शिक्षक भी इस आदेश का विरोध करेंगे।