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इनका तबादला केवल गंभीर शिकायतों या अपरिहार्य कारणों से ही होगा। दिव्यांग कर्मियों के अनुरोध पर पद की उपलब्धता के आधार पर उनका तबादला गृह जनपद में भी किया जा सकता है।
पति-पत्नी को एक ही स्थान पर होंगे तैनात
इस बार भी नीति में पति और पत्नी यदि सरकारी सेवक हैं तो दोनों को यथा संभव एक ही जिला, नगर या स्थान पर तैनात करने के लिए तबादला करने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग एवं घ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह क एवं ख के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जाएगा।
प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगी तैनाती
नई स्थानांतरण नीति में सरकार ने विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके अनुसार मंदित बच्चों, चलने-फिरने से लाचार दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाएगी, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।
नई तबादला नीति में यह भी शामिल
इसके अलावा किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता या पिता के अवयस्क बच्चों के पालन पोषण, देखभाल के आधार पर स्थान रिक्त होने या दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानांतरण या समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।