कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के शिक्षकों का होगा स्थानांतरण Students Nomination in school

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कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के शिक्षकों का होगा स्थानांतरण
लखनऊ: कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार जिले के अंदर ही दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। कुल 1.34 लाख परिषदीय स्कूलों में 27,973 विद्यालय ऐसे चिह्नित किए गए हैं जिनमें 50 से भी कम विद्यार्थी हैं। ऐसे में अब सभी जिलों में कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया है। अब छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार इन विद्यालयों में जो भी शिक्षक अधिक हैं, उनका दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरण किया जाएगा। अभी 30 छात्र पर एक शिक्षक की तैनाती का नियम है।



विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को इसके दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। सभी जिलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार नए सिरे से शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। 31 मार्च, 2024 की छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अनुपात से अधिक शिक्षकों को जरूरत के अनुसार दूसरे विद्यालयों में भेजा जाएगा प्रत्येक शिक्षक से 25-25 विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा। सबसे पहले वे स्कूल जहां एक भी शिक्षक नहीं है और वह शिक्षामित्र व अनुदेशक के भरोसे चल रहा है, वहां भेजा जाएगा। फिर ऐसे विद्यालय जहां सिर्फ एक शिक्षक और फिर जहां छात्र संख्या के अनुसार कम शिक्षक हैं, वहां स्थानांतरण होगा
वरिष्ठता को भी आधार माना जाएगा। किसी विद्यालय में आवश्यकता से अधिक एक ही विषय के दो शिक्षक हैं तो कनिष्ठ शिक्षक को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण आनलाइन होगा और इसका विस्तृत कार्यक्रम जल्द बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से जारी किया जाएगा।

उम्र बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने मांग की है कि 31 जुलाई की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन किया जाए, क्योंकि अभी विद्यालयों में नामांकन चल रहा है। कुल 1.26 करोड़ विद्यार्थी इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 4.50 लाख शिक्षक, 1.48 लाख शिक्षामित्र व 27 हजार अनुदेशक इसमें तैनात हैं।

नगर व ग्रामीण संवर्ग हटे तो दूर हो शिक्षकों की कमी

नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। कई जिलों में तो पांच-पांच विद्यालयों का प्रभार एक ही शिक्षक के पास है। बेसिक शिक्षा परिषद के नियम के अनुसार जिस शिक्षक की तैनाती नगर क्षेत्र में हुई है, उसे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में नहीं भेजा जा सकता और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षक नगर क्षेत्र नहीं भेजे जा सकते।

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