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इन्हें मिलेगा इस बढ़े डीए का लाभ
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथआ यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों जिनके द्वारा एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है। अथवा जिनके वेतनमान दिनांक एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और छठें वेतन संरचना में कार्यरत हैं उन्हें महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह लाभ मिलेगा।
पांच महीने के डीए की धनराशि पीएफ व अन्य बचत माध्यमों में
जारी शासनादेश के मुताबिक एक जून से बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। वहीं एक जनवरी से 31 मई तक देय अवशेष धनराशि कार्मिक के भविष्य निधि खाते में, पीपीएफ में अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी। एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों को देय अवशेष धनराशि के 10 फीसदी के बराबर धनराशि टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। 14 फीसदी के बराबर धनराशि राज्य सरकार द्वारा टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष 90 फीसदी धनराशि कार्मिक के पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी।