code of conduct आचार संहिता के बाद पूर्व तबादला आदेश लागू नहीं

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आचार संहिता के बाद पूर्व तबादला आदेश लागू नहीं
Previous transfer orders are not applicable after the code of conduct
लखनऊ, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्व से जारी तबादला आदेश भी क्रियान्वित नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेश के क्रियान्वयन के लिए चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने जल संस्थान झांसी के महाप्रबंधक का स्थानांतरण आदेश खारिज किया। यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने महाप्रबंधक मनोज आर्या की याचिका पर दिया।


 याची का कहना था कि 28 नवंबर 2023 को तबादला झांसी से लखनऊ नगर निगम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में किया गया। 16 मार्च 2024 को अपरान्ह तीन बजे आम चुनावों की घोषणा के साथ देश में आचार संहिता लागू हो गई। उसी दिन याची का स्थानांतरण आदेश पारित कर अपरान्ह में रिलीव कर दिया गया। रिलीव ऑर्डर रात को साढ़े आठ बजे उसे प्राप्त कराया गया।

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