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Sanskrit TET is not valid for primary teacher recruitment प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में संस्कृत से टीईटी मान्य नहीं: हाई कोर्ट

प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में संस्कृत से टीईटी मान्य नहीं: हाई कोर्ट

Sanskrit TET is not valid for primary teacher recruitment: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के 10000 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक अर्हता के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद की विशेष अपील पर मुरादाब विचार करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी की प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकती है। संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण की गई टीईटी परीक्षा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए निर्धारित पात्रता को पूरा करने में सफल नहीं हो सकती। उक्त आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने पारित किया।



दरअसल, उक्त पद पर याची की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था कि याची ने संस्कृत भाषा में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर एकलपीठ ने अक्टूबर 2013 के शासनादेश पर भरोसा करते हुए माना था कि शासनादेश में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

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