प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में संस्कृत से टीईटी मान्य नहीं: हाई कोर्ट
Sanskrit TET is not valid for primary teacher recruitment: High Court
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें/
बेसिक शिक्षा विभाग की एंड्रॉयड एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
दरअसल, उक्त पद पर याची की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था कि याची ने संस्कृत भाषा में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर एकलपीठ ने अक्टूबर 2013 के शासनादेश पर भरोसा करते हुए माना था कि शासनादेश में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।