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re-counselling of remaining candidates of 72825 teacher recruitment 72825 शिक्षक भर्ती के शेष बचे अम्यर्थियों की फिर काउंसिलिंग के खिलाफ अपील पर निर्णय सुरक्षित

72825 शिक्षक भर्ती के शेष बचे अम्यर्थियों की फिर काउंसिलिंग के खिलाफ अपील पर निर्णय सुरक्षित

Decision reserved on appeal against re-counselling of remaining candidates of 72825 teacher recruitment

 इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन में से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई 12091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों की फिर से काउंसिलिंग के लिए नया विज्ञापन के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद ने विशेष अपील पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने कई


दिन चली बहस पूरी होने के बाददिया। राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कुष्मांडा शाही ने बहस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 एवं बाद में इस मामले में अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका में 13 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा ट्रेनी टीचरों की सम्पन्न भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का मामला खत्म कर दिया था।

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