द्वितीय पाली में हाईस्कूल वाणिज्य और इंटरमीडिएट हिंदी व सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 55,08,206 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड परीक्षा के नजरिए से 16 जिलों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है। इसमें मथुरा, बागपत, अलीगढ, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आज़मगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशांबी, चंदौली, जौनपुर, गाज़ीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल हैं। सूबे के 8,265 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। इनमें 776 संवेदनशील और 275 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए यूपी पुलिस के साथ ही एसटीएफ और स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) को भी लगाया गया है।
इसके साथ ही 1.35 लाख परीक्षा कक्षों में वॉयस रिकॉर्डर वाले लगभग 2.90 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए 2.75 लाख पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हाईस्कूल में 29,47,324 (15,71,686 छात्र और 13,75,638 छात्राएं) और इंटरमीडिएट में 25,60,882 (14,12,806 छात्र और 11,48,076 छात्राएं) परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 257 कैदी भी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें से 139 कैदी 12वीं और 118 दसवीं की परीक्षा देंगे।
सूबे में 430 जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात
परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए सभी जिलों में 1,297 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 430 जोनल मजिस्ट्रेट, 416 मोबाइल टीमें और 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विद्यार्थियों के शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष में एक कॉल सेंटर भी संचालित किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5310 एवं 1800-180-5312 हैं। यूपी बोर्ड मुख्यालय के साथ-साथ मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर के क्षेत्रीय केंद्रों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं।
प्रयागराज में दो लाख से ज्यादा देंगे परीक्षा
बोर्ड परीक्षा प्रयागराज के 335 केंद्रों पर दो पालियों में होगी। इसमें इंटर व हाईस्कूल के 202050 विद्यार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। इसमें हाईस्कूल में 101163 और इंटर मीडिएट में 100887 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकृत हैं।
केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा-144
बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन और शुचिता के साथ संपन्न कराने के लिए व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक पर नजर रखी जा रही है। किसी विषय की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व यदि उस विषय का कोई प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया अथवा अन्य किसी माध्यम से संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी जिला प्रशासन को दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत धारा-144 लागू करने सहित अन्य सभी एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।