inter district mutual transfer साक्ष्य देने पर शिक्षकों को मिलेगा पारस्परिक तबादले का लाभ, 3 दिन में मांगा गया पेयर बने होने का सबूत

Imran Khan
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साक्ष्य देने पर शिक्षकों को मिलेगा पारस्परिक तबादले का लाभ, 3 दिन में मांगा गया पेयर बने होने का सबूत, 11 से 13 जनवरी के बीच कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण के सचिव ने दिए हैं आदेश

Teachers will get the benefit of mutual transfer on giving evidence, proof of being paired was sought within 3 days, Secretary has given orders to relieve and take charge between 11th to 13th January.

साक्ष्य देने पर शिक्षकों को मिलेगा पारस्परिक तबादले का लाभ, 3 दिन में मांगा गया पेयर बने होने का सबूत 

11 से 13 जनवरी के बीच कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण के सचिव ने दिए हैं आदेश


प्रयागराज : पदोन्नति और व्यूयारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया एक साथ चलने से उलझे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अंतर एवं अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण देने के क्रम में तालमेल (पेयर) बनाए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से पेयर बने होने का प्रिंटआउट, एक शपथपत्र एवं स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने तीन दिन में मांगी है। 


यह साक्ष्य सही मिलने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया 11 से 13 जनवरी के मध्य पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इससे तालमेल बनाए 23,152 शिक्षक/शिक्षिकाओं को मनचाहे स्थानांतरण की उम्मीद पूरी हो सकेगी।





शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पदोन्नति देने के पहले पूरी करने की मांग बेसिक शिक्षक और संगठन कर रहे थे, ताकि आपस में बनाया गया शिक्षक/शिक्षिकाओं का तालमेल न टूटे। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डा. एमकेएस सुंदरम ने आश्वासन दिया था कि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा। इधर, 12460 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के चलते उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने छह जनवरी को दी जाने वाली पदोन्नति रोक दी थी। ऐसे में पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजी आई। 


शासन के आदेशानुसार 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस संबंध में परिषद सचिव के आदेश पर शिक्षकों से पेयर बने होने का स्वप्रमाणित प्रिंटआउट, 10 रुपये के फोटोयुक्त नोटरी शपथपत्र पर सहमति एवं अपने ऊपर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चलने का बयान देना होगा। साथ में स्वप्रमाणित पहचान पत्र भी लगाना होगा। शपथपत्र में दिया बयान गलत होने पर तबादला निरस्त कर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

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