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Education Service Selection Commission नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की 36 पेज की नियमावली, प्रिंसिपल भर्ती का नियम नहीं?

नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की 36 पेज की नियमावली, प्रिंसिपल भर्ती का नियम नहीं?

36 page rules of the new Education Service Selection Commission, not the rules for principal recruitment?


13 दिसंबर को जारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की 36 पेज की नियमावली में सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य भर्ती का नियम ही नहीं है। नियमावली जारी होने के बाद से प्रधानाचार्य पद के दावेदार शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एडेड कॉलेजों में संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य) के पदों पर भर्ती साक्षात्कार के आधार पर करता रहा है।

Education Service Selection Commission
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जबकि हाल के वर्षों में साक्षात्कार व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए शिक्षक लिखित परीक्षा से प्रधानाचार्य भर्ती की मांग कर रहे हैं। नियमावली में सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती के लिए तो कायदे-कानून बताए गए हैं, लेकिन हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

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