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Order बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के उपरान्त निलम्बन / बहाली एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के उपरान्त निलम्बन / बहाली एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में
शिक्षक एवं शिक्षिका को दोषमुक्त किया गया है तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती प्रदान की जायेगी जिसमें वह निलम्बन के समय तैनात था।

दण्ड अधिरोपित करते हुए बहाल किये जाने की स्थिति में शासनादेश दिनांक 20.08.2022 में उल्लिखित प्राविधानानुसार उसी विकास खण्ड के ऐसे विद्यालय जिसमें शिक्षक एवं शिक्षिका निलम्बन के पूर्व कार्यरत थे को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उoप्रo लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैण्डम बेसिस पर आर०टी०ई० मानकानुसार विद्यालय आवंटित किया जायेगा।

कोई अन्य दण्ड अधिरोपित कर बहाल किये जाने की स्थिति में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैण्डम बेसिस पर जनपद के शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में शून्य अध्यापक वाले विद्यालय न होने की दशा में एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तथा एकल अध्यापक वाले विद्यालय उपलब्ध न होने की स्थिति में आर०टी०ई० मानकों के अनुसार पदस्थापना की सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापना की कार्यवाही की जायेगी।



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